UP Pension Scheme

UP Pension: उत्तर प्रदेश पेंशन योजनाएं

उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर और ज़रूरतमंद नागरिकों के लिए UP Pension Scheme की शुरुआत की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांग नागरिकों को वित्तीय सहयोग देना है ताकि वे सम्मानपूर्वक जीवन जी सकें।

इस आर्टिकल में हम आपको Status, List, और अन्य सभी ज़रूरी जानकारियाँ विस्तार से देंगे।

SSPY UP Pension

What is UP Pension Scheme?-उत्तर प्रदेश पेंशन योजना क्या है?

यह उत्तर प्रदेश सरकार की एक कल्याणकारी योजना है जिसके अंतर्गत तीन प्रमुख प्रकार की पेंशन दी जाती है:

  1. Old Age Pension (वृद्धावस्था पेंशन)
  2. Widow Pension (विधवा पेंशन)
  3. Divyang Pension (दिव्यांगजन पेंशन)

यह योजना समाज के कमजोर वर्गों को आर्थिक स्थिरता और सहारा प्रदान करती है।

Also read National Pension Scheme.

UP Pension Portal

sspy.up.gov.in एक आधिकारिक वेबसाइट है जिसे SSPY (Samaj Kalyan Vibhag) द्वारा संचालित किया जाता है। यहाँ लाभार्थी निम्नलिखित कार्य ऑनलाइन कर सकते हैं:

  • Apply (नया आवेदन)
  • Status चेक करना
  • List देखना
  • Login करना
  • Details of Pensioner Online देखना

Eligibility (पात्रता)

Pension पाने के लिए आवेदक को कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी:

  • आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • Old Age Pension के लिए आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
  • Widow Pension के लिए महिला विधवा होनी चाहिए और आयु 18–60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • Divyang Pension के लिए व्यक्ति कम से कम 40% दिव्यांग होना चाहिए।
  • आवेदक का नाम BPL List या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों में होना चाहिए।

UP Pension Apply – ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

  1. सबसे पहले इस Portal (sspy.up.gov.in) पर जाएं।
  2. होमपेज पर अपने पेंशन प्रकार (Old Age, Widow, Divyang) का चयन करें।
  3. “New Entry Form” पर क्लिक करें।
  4. सभी ज़रूरी जानकारी जैसे नाम, पता, आयु, आधार नंबर आदि भरें।
  5. आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें।
  6. आवेदन जमा करने के बाद रजिस्ट्रेशन नंबर सुरक्षित रखें।

UP Penison Status – स्टेटस कैसे देखें?

  1. (sspy.up.gov.in) Portal पर जाएं।
  2. “Application Status” या “Status of Pensioner” ऑप्शन चुनें।
  3. आवेदन संख्या या रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करें।
  4. “Submit” पर क्लिक करें।
  5. स्क्रीन पर आपकी Status दिखाई देगी।

Uttar Pradesh Pension List कैसे देखें?

List हर साल अपडेट की जाती है। इसे देखने के लिए:

  1. sspy portal (sspy.up.gov.in) पर जाएं।
  2. “Pensioners List” विकल्प चुनें।
  3. ज़िला, तहसील और ब्लॉक चुनें।
  4. List आपके सामने आ जाएगी जिसमें सभी लाभार्थियों के नाम और पेंशन की जानकारी होगी।

Types of Schemes

उत्तर प्रदेश सरकार ने समाज के अलग-अलग वर्गों के लिए पेंशन योजना के तीन प्रमुख प्रकार बनाए हैं:

  1. Old Age Pension (वृद्धा पेंशन) – 60 वर्ष से ऊपर के गरीब वृद्ध नागरिकों के लिए।
  2. Widow Pension (विधवा पेंशन) – 18 से 60 वर्ष के बीच की विधवा महिलाओं के लिए।
  3. Divyang Pension (दिव्यांग पेंशन) – 40% या उससे अधिक दिव्यांगता वाले लोगों के लिए।

यह विभाजन इसलिए किया गया है ताकि हर वर्ग को उसकी स्थिति के अनुसार सहायता मिल सके।

Installments and Amount

योजना के तहत मिलने वाली पेंशन राशि सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है:

  • Old Age Pension – ₹1000 प्रति माह
  • Widow Pension – ₹1000 प्रति माह
  • Divyang Pension – ₹1000 प्रति माह

राज्य सरकार समय-समय पर राशि में बदलाव भी करती रहती है।

UP Pension Login

यह फीचर अधिकारियों और अधिकृत यूजर्स के लिए है। इसके माध्यम से वे आवेदन की समीक्षा, अनुमोदन और भुगतान प्रक्रिया को मॉनिटर कर सकते हैं।

Details of Pensioner Online

इस सुविधा से कोई भी व्यक्ति लाभार्थी का विवरण ऑनलाइन देख सकता है। इसमें नाम, पेंशन प्रकार, बैंक खाता विवरण और भुगतान की स्थिति शामिल होती है।

UP Pension Toll Free Number

लाभार्थियों की सहायता के लिए सरकार ने हेल्पलाइन और टोल फ्री नंबर जारी किया है:

  • Toll Free Number: 18004190001

इस नंबर पर कॉल करके आप आवेदन, पेंशन राशि और तकनीकी समस्या से संबंधित शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

SSPY Pension

SSPY (Samajik Suraksha Pension Yojana) ही वह विभाग है जो इस योजना का संचालन करता है।

  • वेबसाइट: sspy.up.gov.in
  • यहाँ से आप पेंशन से जुड़ी सभी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं।

Uttar Pradesh Pension लाभ

  1. आर्थिक सहयोग – गरीब, वृद्ध, विधवा और दिव्यांगों को मासिक सहायता।
  2. पारदर्शिता – ऑनलाइन पोर्टल के कारण प्रक्रिया पारदर्शी है।
  3. DBT (Direct Benefit Transfer) – राशि सीधे बैंक खाते में आती है।
  4. आसान प्रक्रिया – आवेदन और स्थिति जांच पूरी तरह ऑनलाइन।

Scheme के लिए आवश्यक दस्तावेज़

  • आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • बैंक खाता विवरण
  • मृत्यु प्रमाण पत्र (Widow Pension के लिए)
  • दिव्यांग प्रमाण पत्र (Divyang Pension के लिए)

Conclusion

UP Pension Scheme उत्तर प्रदेश सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है जो गरीब और ज़रूरतमंद नागरिकों को सहारा देती है। Portal की मदद से लोग आसानी से Apply, Status, और List चेक कर सकते हैं।

यदि आप भी पात्र हैं तो तुरंत आवेदन करें और सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता राशि का लाभ उठाएँ।

FAQs

Q1. UP Pension Online Apply कैसे करें?

A1. इसके लिए आपको Portal पर जाकर नया आवेदन भरना होगा।

Q2. Status कहाँ चेक कर सकते हैं?

A2. आप अपनी स्थिति sspy.up.gov.in पर “Status of Pensioner” ऑप्शन से चेक कर सकते हैं।

Q3. Pension List हर साल कब जारी होती है?

A3. नई लिस्ट वित्तीय वर्ष की शुरुआत में अपडेट की जाती है।

Q4. UP Pension Toll Free Number क्या है?

A4. इसका नंबर है – 18004190001

Q5. क्या सभी महिलाएँ Widow Pension पा सकती हैं?

A5. नहीं, केवल विधवा महिलाएँ जिनकी आयु 18–60 वर्ष के बीच है, वे पात्र हैं।

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